जितेंद्र वाणी (राज), नानपुर
दिसंबर 2018 के खत्म होने के कुछ ही दिन बचे हैं इसके साथ ही नया साल शुरू हो जाएगा। नए साल में आपको किसी तरह की कोई टेंशन न हो इसके लिए जरूरी है कि आप दिसंबर खत्म होने से पहले कुछ वित्तीय कामों को जरूर निपटा लें। यहां हम आपको 5 ऐसे वित्तीय कामों के बारे में बता रहे हैं जिनको दिसंबर खत्म होने से पहले निपटाना बेहद जरूरी है।
अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो 31 दिसंबर से पहले-पहले इस काम को जरूर कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यू इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक जो लोग इस डेडलाइन के बाद अपना आईटीआर फाइल करेंगे उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। मौजूदा कानून के मुताबिक डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपए से कम है उन पर अधिकतम 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
27 अगस्त 2015 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक सर्कुलर के मुताबिक सभी बैंकों को अपने ग्राहकों के मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड को ईएमवी (यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीजा) बेस्ड चिप कार्ड से बदलना है। इस आदेश के पालन के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन रखी गई है। इसके बाद मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले सभी कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक ईएमवी चिप बेस्ड कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो 31 दिसंबर से पहले इसको कर दें। यहां आपको बता दें कि ईएमवी बेस्ड कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जारी किया जाएगा।
आरबीआई के एक दिशानिर्देश के अनुसार बैंकों को अपने ग्राहकों को सीटीएस-2010 वाले चेक बुक जारी करने हैं। अगर ग्राहक बैंक के पास फंड ट्रांसफर जैसे कामों के लिए नॉन-सीटीएस चेक जमा कराता है तो चेक की क्लियरेंस में देरी होगी। 1 सितंबर, 2018 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक, नॉन-सीटीएस चेक की क्लियरेंस की अवधि को एक महीने में एक बार…….
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