तूफान वाहन चालक को सवारी भर कर लेना जाना पड़ा महंगा  पुलिस ने  की कार्यवाही 

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अर्पित चोपड़ा, कालीदेवी

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जिले मे 144 धारा लगी होकर कलेक्टर  द्वारा सम्पुर्ण जिले मे आदेश क्र. 2618 /जेसी/2021/ झाबुआ दिनांक 19.04.2021 का जारी कर शादी समारोह मे 10 व्यक्ति (5 वर वक्ष 5 वदु पक्ष) से अधिक लोग इकठा नही होने एवं किसी भी चार पहिया वाहन, ओटो ई रिक्सा मे दो सवारी तथा ड्रायवर के अलावा अन्य सवारी का होना प्रतिबंधित किया गया है । आज दिनांक को मुखबिर व्दारा सुचना मिली कि ग्राम छापरी चक्की फलिया मे शादी चल रही है जिसमे करीबन 60-70 लोग एकट्टे हुये है । मौके पर पहुचकर शादी आयोजनकर्ता आरोपी रागु पिता रामा अमलियार उम्र 40 साल निवासी छापरी को गिरफ्तार कर एवं आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र.134/2021 धारा जो धारा 188,269,270 भादवि 51 (बी) 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का पंजीबद्ध किया गया
एक अन्य प्रकरण मे बस स्टेण्ड पर मुखवीर की सूचना पर एक तुफान वाहन का चालक तुफान वाहन क्र. MP 45 BB 1671 के अन्दर 17 सबारी बैठा कर लाया आरोपी चालक कागु उर्फ पंकिया पिता खुना वास्केल भील उम्र 20 साल निवासी छोटी कोकावद से उक्त तुफान जीप समक्ष पंचान जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध क्र.135/2021 पंजीबद्ध किया गया है । थाना कालीदेवी पर बिमा मास्क वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाकर कुल 28 चालान बनाये गये है समन शुल्क 2800 रुपये बसूल किया गया है । उक्त कार्यवाही  पुलिस अधीक्षक  के निर्देशन मे sdop के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी कलीदेवी उप निरी नरेन्द्रसिहं राठौर ,सउनि महेश भामदरे कार्य. उप निरी संतोष वसुनिया, आर.147 रविन्द्र बर्डे का योगदान रहा है

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