तहसीलदार टी आई ने जनता कर्फ्यू को लेकर थाना परिसर में व्यापारियों की बैठक ली कहा हमे कार्रवाही के लिए मजबूर मत करना

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लवेश स्वर्णकार रायपुरिया

आज शाम से सम्पूर्ण झाबुआ जिला में कोरोना कर्फ्यू रहेगा ।कोविड-19 के अंतर्गत दिनांक 16 अप्रैल से 26 अप्रैल 2021 तक कोविड-19 से बचाव हेतु जनता कर्फ्यू के संबंध में दिशा निर्देश की जानकारी दी गईं जिसको लेकर एक बैठक का आयोजन थाना परिसर में हुवा तहसीलदार जगदीश वर्मा ने कलेक्टर के आदेश की प्रतिलिपी की फ़ोटो कॉपी वितरित की । बैठक में आने के लिए टी आई तेजमल पँवार ने पुलिस वाहन से एलाउंस किया था जिसके बाद बैठक में आम जनता तथा नगर के विभिन्न व्यवसाय करने वाले प्रमुखों की की बैठक आयोजित हुई बैठक में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन से सभी को अवगत कराया गया । बैठक के समाप्ति के बाद टी आई तेजमल पंवार ने हाथ जोड़कर कहा कि यह 10 दिन अपने तथा अपने परिवार अपने पड़ोसी अपने गांव को सुरक्षित रखने के लिए कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाओ कोई भी अपनी दुकानें नही खोले ये कर्फ्यू आपकी भलाई के लिए ही लगाया जा रहा है उन्होंने हाथ जोड़ते हुवे यह भी कहा कि कोई भी मुझे न चाहते हुवे भी कार्रवाही के लिए मजबूर मत कर देना बैठक में उप निरीक्षक कुँवरसिंह चौहान तथा पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा ।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान यह सेवाए रहेगी जारी

अन्य राजों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन।
– केमिस्ट, किराना दुकान सिर्फ होम डिलेवरी के लिए, रेस्टोरेंट केवल टेक होम डिलिवरी के लिए, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम व आईटी कंपनिया।
– सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक दूध डेयरी, सांची पाइंट, घर घर जाकर दूध एवं आरओ वॉटर सप्लाई चालू रहेगी।
– फल सब्जी के ठेले इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
– अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्यूरेंस कंपनीज, अन्य चिकित्सा सेवाएं।
– औद्योगिक इकाईयां में लगे मजदूर एवं कच्चा माल तैयार करने वाले अधिकारी-कर्मचारी का आवागमन।
-एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, टेली कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस सिलेंडर होम डिलिवरी सेवाएं ।
– सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।
-केन्द्र व राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों-कर्मचारियों व शासकीय कार्य के लिए किए जा रहे आवागमन।
– इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि का आवागमन।
– कृषि संबंधी सेवाएं जैसे मंडी उर्पाजन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें।
– अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक व कर्मचारी।
– फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी उपार्जन स्थल पर किसान बंधु का आवागमन।
– बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक।
– अखबार, वितरण, अधिमान्य पत्रकारगण
– होटल केवल इन रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ।
– कोरोना कफ्र्यू के दौरान विवाह कार्यक्रम में आयोजन वर-वधू के दोनों पक्षों की कुल 50 सदस्यों की संख्या में आयोजित हो सकेंगे। विवाह समारोह की लिखित सूचना संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को दिया जाना जरूरी होगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

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