झाबुआ जिले के ग्रामीण अंचलों में खुलेगी यह दुकाने; कलेक्टर ने जारी किए आदेश; यह समय निर्धारित…

0

विपुल पांचाल@ झाबुआ Live 
कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक कड़े कदम उठा रहे है और लाकडाउन का पालन करवाने में कोई कमी कसर नही छोड़ रहे है। यही वजह है कि झाबुआ जिले में जनता कर्फ्यू के बाद घोषित लाकडाउन 1 और फिर 2 में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नही पाया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों देखा जा रहा था कि ग्रामीण इलाकों में किराना सहित जरूरी सामानो की आपूर्ति नही हो पा रही थी, उसी को देखते हुए कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने नगरीय निकायों झाबुआ, पेटलावद, राणापुर, थांदला और मेघनगर को छोड़कर समस्त ग्रामीण इलाकों में किराना ओर जरूरी सामानों की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए है। इसमें कलेक्टर ने सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया है। यह ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर है। वहीं नगरीय क्षेत्रों में केवल हार्डवेयर, प्लायवुड, सीमेंट व बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोली जा सकेगी। इसके अलावा सभी दुकाने बन्द रहेगी। चूंकि झाबुआ जिला लगातार ग्रीन झोन में बना हुआ है इसलिए यह आदेश जारी किये गए है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है।

हालांकि आदेश में यह साफ दर्शाया गया है कि इन दुकानो पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए और जो भी ग्रामीण सामान लेने आये उसे मास्क लगाना अनिवार्य है। वहीं पूर्व में जारी आदेश में जो नियम व शर्ते लागू थी वह भी लागू रहेगी।
यही नही शासन के निर्देशानुसार पान, तम्बाकू, बीड़ी गुटखा पर जो प्रतिबन्ध है और लागू रहेगा, अगर कोई भी व्यापारी ने यह सभी विक्रय करता पाया गया उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगीं। वहीं हाट बाजार भी नही लगेंगे और मोबाईल रिचार्ज, होटल आदि की दुकानो पर पहले जैसा ही प्रतिबन्ध रहेगा।

Leave A Reply

Your email address will not be published.