कोविड-19 में खाद्य पदार्थों से लदे ट्रांसपोर्ट वाहनों की आवाजाही पर रहेगी छूट, रखना होंगे यह दस्तावेज
विपुल पंचाल, झाबुआ
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा कोविड 19 रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए महामारी घोषित किया गया है। मप्र शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मप्र शासन द्वारा जारी निर्देशों के दृष्टिगत रखते हुए लोकहित में जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा, लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 का कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने लागू कर दी है। कलेक्टर सिपाहा ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अति आवश्यक होने पर अल्प समय केलिए अपने घर से बाहर निकल सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का घर से बाहर 14 अप्रैल तक निकलना प्रतिबंधित है। कलेक्टर ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं जैसे समस्त प्रकार की खाद्य सामग्री, गेहूं, चावल, दाल, तेल, शकर, किराना, पेपर, नेपकीन, सेनेटाइजर, लिक्विड, फिनाइल सामग्री आदि के साथ समस्त प्रकार की दवाइयां,चिकित्सकीय उपकरण, पैथॉलाजी सामग्री, ऑक्सीनव अन्य गैस, सिलेंडर, आदि तथा खाद्य सामग्री फल, सब्जी, दूध, दूध के उत्पाद, पशुचारा, आहार के परिवहन में लगे ट्रान्सपोर्ट वाहनों को जिले के साथ ही राज्य के अंदर आने-जाने की पूर्ण छूट रहेगी। इन वाहनों को आने जाने केलिए वाहन चालोकं को आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखना जरूरी होगा व चेक पोस्ट व पुलिस द्वारा मांगे जाने पर दिखाए जाए तथा खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट कर रहे वाहनों के आगे एक फ्लैक्स चिपकाए जाए।