एमपी हाईकोर्ट ने रद्द किये आरक्षण से दिए गये प्रमोशन , मचा हड़कंप

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झाबुआ / अलीराजपुर Live डेस्क की EXCLUSIVE रिपोर्ट ।IMG-20160430-WA0029

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शासकीय विभागों में प्रमोशन दिए जाने संबंधी प्रावधान को अवैध करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि आरक्षण सिर्फ नियुक्तियों के समय ही दिया जाना चाहिए. पदोन्नति में आरक्षण की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को हाईकोर्ट से जोर का झटका लगा है. पिछले दिनों प्रमोशन में आरक्षण संबंधी याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए पदोन्नतियों में आरक्षण संबधी आदेश दिए । हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि नियुक्तियों के दौरान वंचित वर्गों को आरक्षण मिलना तार्किक है, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने से योग्य लोगों में कुंठा का भाव घर कर जाता है. इसलिए पदोन्नति प्रक्रिया में सामान्य वर्ग को पीछे रखना किसी भी कोण से न्यायोचित नहीं माना जा सकता.।  कोर्ट के इस बड़े फैसले से राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों में पदस्थ लगभग 35 हजार कर्मचारी-अधिकारी प्रभावित होंगे ।  अब इस फैसले के बाद राजनीति भी तेज होने की संभावना है वही संभव है कि राज्य सरकार इस मामले मे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत  का रुख करे । क्योकि राज्य की बीजेपी सरकार को अपने बचाव मे यह करना पडेगा अन्यथा पहले से ही आर एस एस के जरिए आरक्षण की समीक्षा संबधी बयान ने बीजेपी को रतलाम लोकसभा उपचुनाव & बिहार चुनाव मे खासा नुकसान हुआ था

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