रितेश गुप्ता, थांदला
न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नदीम खान ने सुपुर्दगी में प्राप्त संपत्ति नियत पेशी दिनांक को न्यायालय में प्रस्तुत नही करने के कारण आरोपी को जेल भेजा।
न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के क्लेम प्रवर्तन क्रमांक 69 /16-18 नेशनल विरुद्ध बहादुर में जब्तशुदा संपत्ति एक लोहे का पलंग, एक प्लास्टिक का ड्रम, एक लोहे की जाली एवं एक लोहे की पेटी को जप्त कर दिनांक 03/08/20 को कुर्क किया जाकर सुपुर्दगीदार मन्नतुबाई पति नरसिंह निवासी कोटनई तहसील मेघनगर झाबुआ को सुपुर्दगी में दिया गया था। अधिकरण द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु बार-बार सूचना पत्र जारी करने के बावजूद भी सुपुर्दगीदार मन्नतु बाई न्यायालय में अनुपस्थित रही एवं सुपुर्दगी में दी गई संपत्ति भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की। जिससे न्यायालय द्वारा मन्नतु बाई के विरुद्ध धारा 406 भादवि के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही संस्थित करने का आदेश दिया गया था । जिस पर थाना थांदला द्वारा मन्नतु बाई के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।आज थाना थांदला की पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया ।न्यायालय द्वारा आरोपी को जिला जेल झाबुआ भेजा गया।