158 अवैध रेत परिवहन के प्रकरण पर अर्थदंड

May

PENALTYअलीराजपुर। प्रदेश में नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल द्वारा मानसून सिजन में रेत खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिसके पश्चात कलेक्टर शेखर वर्मा के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा अलीराजपुर जिले में रेत के अवैध परिवहन के लगातार प्रकरण बनाया गए व खनिज विभाग के अमले द्वारा जून माह से अब तक कुल 158 अवैध रेत परिवहन के प्रकरण बनाए गए। अवैध रेत परिवहन के प्रकरणों पर कलेक्टर द्वारा 49 लाख 81 हजार 550 रूपए के अर्थदंड के जुर्माने की कार्रवाई की गई। प्रदेश में अवैध रेत परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही करने में अलीराजपुर जैसे छोटे जिले का प्रदेश में 16वां स्थान रहा। अलीराजपुर जिले में जबकि 2 प्रकार (रेत और डोलामाईट पत्थर) के ही खनिज पाया जाता श्री वर्मा के निर्देश के अनुरूप अवैध रेत परिवहन पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग की कार्यवाही से जिले में अवैध रेत परिवहन पर नकल कसी गई।
अवैध भण्डारण एवं उत्खनन के दो-दो प्रकरण बनाए गए
इसी दौरान खनिज विभाग के अधिकारी श्री चैहान व विभागीय अमले द्वारा अवैध भण्डारण के 2 प्रकरण बनाए गए थे। जिन पर कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा 1 लाख 50 हजार रूपए का अर्थदण्ड का जूर्माना किया गया। इसी प्रकार से अवैध उत्खनन के 2 प्रकरणों पर श्री वर्मा द्वारा 75 हजार रूपए का अर्थदण्ड दिया गया। इस प्रकार से समस्त 162 प्रकरणों में अलीराजपुर के खनिज विभाग द्वारा 52 लाख 6 हजार 550 रूपए का राजस्व राज्य शासन के खाते में जमा करवाया गया।