नलकूप खनन पर लगाया प्रतिबंध

May

prohibited_text_11507अलीराजपुर। कलेक्टर ने जिले में आगामी ग्रीष्मकाल के कारण पेयजल की कमी के तहत 30 जून 2016 तक अथवा वर्षा में विलंब हुआ तो वर्षा प्रारंभ होने तक निजी नलकूप खनन, निजी नल कनेक्शन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगया गया।आदेश का उल्लंघन करने पर उल्लघनकर्ता को दो वर्ष तक का कारावास या दो हजार रूपए तक का जुर्माने किया जाएगा या दोनो से दण्डनीय किया जा सकता। विशेष परिस्थितयों में निजी नलकूप खान एवं निजी नल कनेक्शन की विधिवत अनुमति हेतु आवेदन पत्र संबिंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकता एवं पेयजल परीक्षण अधिनियम में अंकित शर्तो के अधीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा अनुमति दी जा सकती। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।