कोरोना इफेक्ट : अलीराजपुर कलेक्टर ने 15 अप्रैल मंदिर-मस्जिद व गिरजाघरों में धारा 144 लागू, पांच से अधिक व्यक्ति नहीं हो पाएंगे इकट्ठा

0

अलीराजपुर लाइव डेस्क-

कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों की कड़ी में आज अलीराजपुर कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है कि आज यानी 24 मार्च से लेकर आगामी 15 अप्रैल तक अलीराजपुर जिले के किसी भी धार्मिक स्थल चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद या गिरजाघर हो वहां पांच से अधिक व्यक्ति एक समय में उपस्थित नहीं रहेंगे। और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कल से नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है, मंदिरों में भीड़ एकत्रित न हो, साथ ही मस्जिदों एवं चर्च में भी भीड़ को इकट्ठा होने से हतोत्साहित किया जा सके, इसके लिए यह आदेश जारी किया गया है। इसके पहले जिला प्रशासन ने सभी धर्मों के प्रमुखों से संवाद कर बताया है कि प्रशासन आम लोगों की सुरक्षा चाहता है और कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे बड़ा सुरक्षित उपाय ही भीड़ को एक जगह इकट्ठा होने से रोकना है फिर चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए एकत्रित हो रही हो। वहीं यह आग्रह भी प्रशासन ने किया है कि सभी नागरिक अपने-अपने धर्म के अनुसार अपने घरों में ही पूजा-पाठ, नमाज, प्रार्थनाएं आदि कर अपनी आस्था करें।

)

Leave A Reply

Your email address will not be published.