रितेश गुप्ता, थांदला 

न्यायालय पूजा गोले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला द्वारा अवैध माउजर पिस्टल रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला झाबुआ भेजा। मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन ने बताया कि आरोपी राजू पिता जामु डामोर निवासी डूंगरी पाड़ा अवैध रूप से एक माउजर पिस्टल जिसमें मैगजीन लगी हुई भीमपुरी रोड के पास में घूम रहा था और लोगों को भयभीत कर रहा था ।थाना काकनवानी की पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा और उसके कब्जे से माउजर पिस्टल जिसमें 10 राउंड की मैगजीन लगी हुई बिना लाइसेंस के रखने पर जप्त किया और आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 25 ए आम्र्स एक्ट में कायमी कर न्यायिक निरोध में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री पूजा गोले के यहां पेश किया। आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत खारिज कर न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारागार झाबुआ भेजा गया। प्रकरण का संचालन एडीपीओ वर्षा जैन द्वारा किया गया।

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