मारपीट के 2 आरोपियों को न्यायालय ने सुनायी 1 वर्ष के कारावास की सजा, अर्थदण्ड भी भुगतना होगा …

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रितेश गुप्ता। थांदला
मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन ने बताया कि दिनांक 22 /1/14 को दिन में 8:30 बजे आरोपी मोहन पिता मानसिंह गणावा निवासी चापानेर एवं ईश्वर पिता रतन गणावा निवासी चापानेर ने गरीबी रेखा का राशन कार्ड एतरीबाई का नहीं बनाने की बात पर फरियादी दिलीप को मां बहन की अश्लील गालियां दी एवं आरोपी ईश्वर ने डंडा से व आरोपी मोहन ने पत्थर से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई एवं जान से मारने की धमकी भी दी थी।जिस पर थाना थांदला की पुलिस द्वारा विवेचना कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 07/14 अंतर्गत धारा 294 , 325 ,506, 34 भारतीय दंड विधान के अधीन अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । लगभग पांच वर्ष तक चले इस प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वर्षा जैन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अंतिम तर्क से सहमत होते हुए सुश्री पूजा गोले जे.एम. एफ.सी थांदला के द्वारा दोनों आरोपी को 1 वर्ष का कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित करते हुए जिला जेल झाबुआ भेजा गया।र

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