रितेश गुप्ता। थांदला
मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन ने बताया कि दिनांक 22 /1/14 को दिन में 8:30 बजे आरोपी मोहन पिता मानसिंह गणावा निवासी चापानेर एवं ईश्वर पिता रतन गणावा निवासी चापानेर ने गरीबी रेखा का राशन कार्ड एतरीबाई का नहीं बनाने की बात पर फरियादी दिलीप को मां बहन की अश्लील गालियां दी एवं आरोपी ईश्वर ने डंडा से व आरोपी मोहन ने पत्थर से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई एवं जान से मारने की धमकी भी दी थी।जिस पर थाना थांदला की पुलिस द्वारा विवेचना कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 07/14 अंतर्गत धारा 294 , 325 ,506, 34 भारतीय दंड विधान के अधीन अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । लगभग पांच वर्ष तक चले इस प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वर्षा जैन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अंतिम तर्क से सहमत होते हुए सुश्री पूजा गोले जे.एम. एफ.सी थांदला के द्वारा दोनों आरोपी को 1 वर्ष का कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित करते हुए जिला जेल झाबुआ भेजा गया।र
Trending
- अब 8 वर्षीय मासूम चढ़ी पलायन की भेंट
- भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत महाविद्यालयीन स्तर पर हुए तीन दिवसीय कार्यक्रम का samapan
- थांदला में वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से हूई प्रदेश की पहली रजिस्ट्री
- छात्रों द्वारा क्षेत्रीय लोगों के उपयोग की वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई
- लाखों के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया, सरकार की योजनाओं की जानकारी दी
- उदयगढ़ के मेगा हैल्थ कैंप में 6774 हितग्राहियों ने करवाई जांच और उपचार, सांसद ने लिया व्यवस्था का जायजा
- थाना प्रांगण में ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न
- पुलिस ने 103 गांजे के पौधे जब्त किए
- शहीद चन्द्रशेखर आज़ाद महाविद्यालय में बनी नई कार्यकारिणी, इन्हें मिला ये दायित्व…
- शासकीय शिक्षक के ऊपर नाबालिक छात्रा के शारीरिक शोषण का आरोप, परिजन पहुंचे थाने.. छात्रा के बयान एवं कार्यवाही जारी