झाबुआ। जिले में विस्फोटक पदार्थ का विशेष चैंकिग अभियान चलाकर विस्फोटको से संबंधित जारी किये गये लाइसेंस की जांच कर लायसेंस की शर्तो का सख्ती से पालन करवाये। लायसेंस धारी द्वारा यदि शर्तो का उल्लंघन किया जा रहा है, तो तत्काल लाइसेंस निरस्त कर दे। उक्त निर्देश कलेक्टर डाॅ. अरूणा गुप्ता ने कलेक्टर कार्यालय में रविवार को संपन्न हुई विस्फोटक पदार्थो के लाइसंेस संबंधी बैठक में सभी राजस्व अधिकारियों एवं एसडीएम को दिए। बैठक में एडीएम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्जुनसिंह डावर सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर डाॅ. अरूणा गुप्ता ने सख्त लहजे में सभी एसडीएम को कहा कि जिस एसडीएम के क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ के संबंध में अवैध गतिविधि संचालित होती पाई गई। उसके लिए एसडीएम व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होगे एवं सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी एसडीएम यह सुनिश्चित करे कि उनके क्षेत्र में जितने भी विस्फोटक पदार्थ संबंधी लाइसेंस जारी किए गए है। उसमें लायसेस धारी द्वारा परिवहन, भंडारण, विस्फोटक सामाग्री प्राप्त करने, उपयोग करने, विस्फोट करने संबंधी लाइसेंस की सभी शर्तो का पालन किया जा रहा है। यदि लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है, तो तत्काल लाइसेंस निरस्त कर दे।
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