पुलिस के बेहतर अनुसंसाधन से 42 दिन में ही हत्यारे भतीजे को दिलवाई आजीवन कारावास की सजा

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अलीराजपुर लाइव के लिए फिरोज खान (बबलू) की रिपोर्ट-
थाना चांदपुर क्षेत्र के तहत 31 सितंबर को ग्राम आगलगोटा में रात करीब 2 बजे आरोपी अमरसिंह घुरसिया तीर-धनुष लेकर आया व फरियादी इडु पिता कुंवरसिंह से बोला कि मेरे गुजरात मजदूरी करने ले जाने वाले मजदूरों को तुने तैयार क्यों नहीं किए। यह कहते हुए फरियादी को मारने के लिए दौड़ा सभी फरियादी उसके 10 माह के बच्चे को उठाकर एक तरह रखा और उसके बाद आरोपी ने फरियादी की पत्नी सरमीबाई को पीठ पर तीर मार जिससे सरमीबाई बच गई। और वहां पर फरियादी की बुआ धनीबाई ने आरोपी को मारपीट करने से रोका आरोपी ने धनीबाई को छाती-पेट में तीर मार दिया जिससे उसकी मौत हो गई। उक्त घटना पर फरियादी इडू की रिपोर्ट पर थाना चांदपुर में धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। प्रकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक जनकसिंह रावत ने अमरसिंह धुरसिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में विवेचना अधिकारी द्वारा शीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर प्रकरण के दौरान अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण से संबंधित गवाहों के कथन हुए और मात्र 42 दिनों में आजीवन कारावास की सजा हुई। गौरतलब है कि अलीराजपुर जिला में अमूमन फरियादी व गवाह न्यायालय में पक्षद्रोही हो जाने के कारण आरोपी बरी हो जाते हैं। उक्त प्रकरण में आरोपी एवं मृतका एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण ग्रामीण पंचायत में समझौता होने की पूर्ण संभावना थी, परंतु विवेचना अधिकारी द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के फलस्वरूप प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी पक्ष को समझौते का अवसर मिला, जिससे आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हो सकी, जो कि पुलिस की व्यावसायिक दक्षता के उत्कृष्ट उदाहण को प्रस्तुत करती है। एसपी विपुल श्रीवास्तव द्वारा प्रकरण के विवेचना अधिकारी निरीक्षक जानकसिंह रावत व उनकी सहयोगी टीम को विभागीय प्रक्रिया मुताबिक पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की।

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