झाबुआ लाइव की रिपोर्ट- संपति से संबंधित दस्तावेजों के संपदा एप्लीकेशन द्वारा आॅनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया अतिशीघ्र पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है। इस हेतु सर्विस प्रोवाइडरों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ है। यह सर्विस प्रोवाइडर ई-स्टाम्पिंग हेतु जारी किए गए इ-स्टाम्प की राशि का डेढ़ प्रतिशत कमीशन भी शासन द्वारा उन्हें दिया जाएगा। दस्तावेज ड्राफ्ट करने के लिए निर्धारित फीस भी उन्हें पक्षकारों से प्राप्त होगी। सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेन्स जारी करने के लिए अर्हताधारी व्यक्तियों को संबंधित जिले के जिला पंजीयक को आॅनलाईन एप्लीकेशन करनी होगी। इस परियोजना में ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर को कमीशन एवं सेवा शुल्क की दर के निर्धारण के संबंध में निर्णय के अनुसार राज्य शासन द्वारा लिया जाएगा। ई-स्टाम्पिंग सेवा हेतु नियुक्त व्यक्तियों, एजंेसियों को कमीशन दिया जाएगा एवं ई-स्टाम्पिंग सेवा हेतु एजंेसियों को प्रति ट्रांजेक्शन की सेवा शुल्क स्टाम्प क्रेता से लिए जाने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
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