झाबुआ लाइव के लिए अबदुल वली पठान की रिपोर्ट-
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 (2) (ए) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य के हित में नेस्ले मैगी नूडल्स के समस्त उत्पादों के वितरण और विक्रय को एक माह की अवधि के लिए संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रतिबंधित किया गया है। जिले में भी नेस्ले मैंगी नूडल्स एक माह की अवधि के लिए प्रतिबंधित रहेगी।
Trending
- हत्या के 5 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड से किया दंडित
- बिना सूचना के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी, छुटि्टयां भी रद्द
- संघ शिक्षा वर्ग का भूमिपूजन कार्यक्रम व ध्वज स्थापना साथ हुआ संपन्न
- खाटला बैठक में ग्रामीणों को बाल विवाह के प्रति जागरूक किया, इसके दुष्परिणाम बताए
- तेज रफ्तार का कहर: एक युवक की गई जान, एक गंभीर रूप से घायल
- ग्राम बनी में चरवाहा जागरूकता सम्मेलन हुआ, 127 वन समितियों ने लिया भाग
- उत्कृष्ट विद्यालय चंद्रशेखर आजाद नगर में हाई स्कूल परीक्षा परिणाम 72 प्रतिशत जबकि हायर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम 64 प्रतिशत रहा
- आंधी-तूफान से प्रभावित ग्रामीणों के लिए विधायक सेना पटेल ने मुआवजे की मांग की
- शा.उ.मा. विद्यालय में 10वीं का 98, 12वी कें आर्ट्स संकाय का 97% एवं 12वीं बायोलॉजी का 100% परिणाम रहा
- नल जल योजना ठप्प होने से पेयजल समस्या से जूझ रहे ग्रामीण
Prev Post
Next Post