अलीराजपुर जिले मे साहुकारी कारोबार अवैध घोषित ; गिरवी रखी रकम ओर जमीन अवैध कारोबार माना जायेगा

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अलीराजपुर Live के लिए फिरोज खान बबलू की रिपोर्ट ।

कलेक्टर का आदेश प्रति -1

अलीराजपुर कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा ने एक बड़ा आदेश जारी किया है जिसके तहत अब अलीराजपुर जिले मे कोई भी शख्स साहुकारी कारोबार यानी जमीन ; जेवरात आदि गिरवी रखकर ब्याज पर रुपये देने का कारोबार नहीं कर सकेगा ओर अगर वह ऐसा करेगा तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के खंड ( 1 ) का उल्लंघन माना जायेगा ओर उसके खिलाफ कडी कारवाई की जायेगी । इसके साथ ही कलेक्टर ने जिले की सभी तहसीलो के अंतर्गत आने वाले गांवों के लिए यह फरमान भी जारी किया है कि अगर किसी ने अपनी जमीन या जेवरात गिरवी रखकर कर्ज लिया है तो वह बिना कर्ज चुकाये अपनी गिरवी जमीन या जेवरात वापिस कानूनी अधिकार से ले सकता है ओर उसे जेवरात या गिरवी जमीन ना लोटा पाने वालों के खिलाफ कडी कानूनी कारवाई की जायेगी । कलेक्टर ने अपने आदेश मे मध्यप्रदेश साहुकार ( संशोधन ) अधिनियम 2000 का भी उल्लेख किया है जिसके तहत आदिवासी इलाकों मे साहुकारी कारोबार का लायसेंस नहीं दिया जा सकता ओर ना ही यह कारोबार किया ज सकता है कलेक्टर ने अपने आदेश मे लिखा है कि यह साहुकारी प्रथा उफ॔ ब्याज के कारोबार से जिले के ग्रामीणों ओर गरीबों का समग्र विकास अवरुद्ध होता आया है जिले के विकास के लिए यह जरुरी है कि इस तरह के अवैध कारोबार को सख्ती से समाप्त किया जाये । अब देखना यह है कि अलीराजपुर कलेक्टर का यह आदेश कारगर ढंग से लागू हो पाता है या नहीं क्योकि इसी तरह का आदेश झाबुआ कलेक्टर रहते बी चंद्रशेखर ने दिया था मगर साहुकारो ने मुख्यमंत्री पर जबरदस्त दबाव बनाकर इस तरह के आदेश के पालन को रुकवा दिया था जो कि अभी भी रुका हुआ है ।

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