बारिश से खेतों में रखी फसलें खराब होने की सूचना टोल फ्री 18001030061 पर देें

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झाबुआ। यदि कृषकों की कटी हुई फसल खेत में रखी हो और वर्षा से क्षति होने की स्थति मे 72 घंटे के अन्दर इसकी सूचना फसल बीमा कम्पनी के टोल फ्री 18001030061 पर देें। जिलें में जिन कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत अपनी फसल का बीमा करवाया हो उन किसानों के लिए ही उक्त सुविधा का लाभ उपलब्ध रहेगा। जिले की अधिसूचित फसलों के निर्धारित अधिसूचित क्षेत्रों के किसानों की कटी हुई फसल खराव होने पर दावा की पात्रता होगी। जिले के लिए अधीकृत फसल बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी का टोल फ्री नबंर 18001030061 है। कलेक्टर आशीष सक्सेना ने क्षेत्र के भ्रमण के दौरान उक्त परामर्ष कृषकों को दिया। कलेक्टर सक्सेना ने फसल बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर की जानकारी कृषकों को व्यापक रूप से देने के लिए कृषि तथा राजस्व विभाग के मैदानी अमले को निर्देश भी दिये। कलेक्टर ने जिले के पेटलावद ग्राम कसारबर्डी, पत्थर पाडा, सांरगी, बरवेट, जामली, रायपुरिया, पाडलघाटी ग्रामों का भ्रमण करते हुए खरीफ फसलों का अवलोकन किया और कृषकों से रूबरू चर्चा भी की गई। इस दौरान कृषकों को शौचालय बनाने के लिए भी परामर्श देते हुए अभिपे्ररित किया। स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शौचालय निर्माण करने पर हितग्राही के बैंक खाते में राशि प्राप्त होने की जानकारी देते हुए ग्रामीणजनों को समझाइश भी दी गई। भ्रमण के दौरान पेटलावाद एसडीएम सीएस. सोलंकी, उप संचालक कृषि जीएस त्रिवेदी, परियोजना संचालक आत्मा नर्गेश, सहायक संचालक उद्यानकी विजय सिंह के अतिरिक्त राजस्व, कृषि, उद्यानकी विभाग के मैदानी कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

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