आबकारी विभाग झाबुआ द्वारा ग्राम खरडू बड़ी में पुराने मकान से 86 हजार रुपये से अधिक की अवैध शराब 

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झाबुआ डेस्क। कलेक्टर के आदेश व जिला आबकारी अधिकारियों के निर्देश पर अवैद्य शराब पर लगातार कार्यवाही मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ ‘अ’ के ग्राम पंचायत खरडू बड़ी स्थित टाक फलिया में मुखबिर द्वारा बताये स्थान पुराने मकान की विधिवत तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा किंगफिशर स्ट्रांग बियर कैन की 06 पेटी, गोवा व्हिस्की 05 पेटी, लंदन प्राईड व्हिस्की 01 पेटी, बैगपाइपर व्हिस्की 01 पेटी, देशी मदिरा प्लेन 04 पेटी कुल 17 पेटी (कुल- 179.28 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मौके पर से फरार आरोपी विक्रम पिता शंकर सिंह टांक के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2), 45 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया । जप्तशुदा मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये *86360/-* है।

उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी द्वारा की गई व आबकारी उपनिरीक्षक  विकास वर्मा एवं आबकारी स्टाफ मदन राठौड,  शर्मा, सोहन नायक, पवन गाडरिया, विजय चौहान,  पुष्पा बारिया एवं वाहन चालक बहादुर व दिपक का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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