छात्रावासों और आश्रम शालाओं के अधीक्षको की त्रैमासिक बैठक संपन्न 

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झाबुआ डेस्क। दिनांक 26.09.2024 को निशा मेहरा, सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ द्वारा विभाग अंतर्गत संचालित छात्रावासों / आश्रम शालाओं के अधीक्षक/अधिक्षिकाओं एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों की 01 दिवसीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक प्रातः 11:00 बजे 12:00 बजे तक विकासखण्ड झाबुआ / रामा / रानापुर एवं दोपहर 01:00 बजे 02:00 बजे तक विकासखण्ड मेघनगर / थांदला / पेटलावद की पी.एम. श्री कन्या उ.मा.वि. झाबुआ नेहरू मार्ग में आयोजित की गयी।

  उक्त बैठक में छात्रावास / आश्रम शालाओं में रिक्त सीटों पर विस्तृत चर्चा की गयी एवं संबंधित अधीक्षक/अधिक्षिकाओं को शत-प्रतिशत सीट्स पूर्ति करने के निर्देश दिए गए एवं पूर्ति नहीं होने पर कठोर कार्यवाही किये जाने की चेतावनी दी गयी, इंटाईटलमेंट मद में प्रदाय राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाए, प्रत्येक छात्रावास / आश्रम में पुस्तकालय की स्थापना अनिवार्यतः किये जाने के निर्देश दिए गए, आर.ओ. / गीजर / सीसीटीवी कैमरे / बागवानी / टीवी की उपलब्धता पर विस्तृत चर्चा की गयी, वर्षाकाल के पश्चात् छात्रों हेतु ठंड के दिनों में छात्र-छात्राओं हेतु गर्म पानी के लिए अनिवार्य गीजर की उपलब्धता एवं साथ ही समस्त छात्रावास / आश्रमों में सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया, पालकों से संवाद किये जाने हेतु 1 टेलीफोन उपलब्ध कराये जाने एवं इंटरनेट कनेक्शन लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया, बिस्तर सामग्री की उपलब्धता पर निर्देश दिए गए, छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं सिकलसेल स्क्रीनिंग / एनिमिया की जांच करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया, छात्रावास / आश्रम में उपयोग संबंधी समस्त पंजीयों के संधारण हेतु निर्देशित किया गया, छात्रावास में अनुपयोगी सामग्री का नियमानुसार अपलेखन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, निरीक्षणकर्ता द्वारा अंकित टीप का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। दिनांक 25 सितंबर 2024 को निकटस्थ धार जिले में घटित घटना के मद्देनजर समस्त अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि समस्त छात्रावास / आश्रमों में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी विद्युत संबंधी अव्यवस्था ना हो ना ही कोई लुज वायर हो, आज ही ऐसी स्थिति हो तो आज ही सुधार कार्य करवाना सुनिश्चित करे एवं पालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो इस हेतु अधीक्षक / अधीक्षिका छात्रावास – आश्रम में ही निवास सुनिश्चित करेंगे एवं अवकाश या मुख्यालय त्यागने की स्थिति में अनुमति लेकर ही प्रस्थान करेंगे।

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