झाबुआ। प्रभारी कलेक्टर अनुराग चौधरी प्रभारी कलेक्टर जिला झाबुआ द्वारा दिए गए आदेशानुसार माधवसिंह अलावा जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देशानुसार श्रीराम बरडे सहायक आपूर्ति अधिकारी झाबुआ तथा सवेंसिंह गामड कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राणापुर होटलों में उपयोग हो रहे रसोई गैस सिलेंडर दुरूपयोग की जांच की गई।
जांच के दौरान बस स्टंैड पुलिस चौकी के सामने झाबुआ में स्थित सुमित नाश्ता सेन्टर प्रोपा. मुकेश पिता रमेशचन्द्र सालवी के यहॉ से एक रसोई गैस सिलेंडर गैस भट्टा-पाइप, बजरंग बाण नाश्ता सेंटर कमलेश पिता औंकार चौहान के यहां से एक रसोई गैस सिलेंडर, गैस भट्टा तथा पाइप एवं महावीर चाट सेंटर प्रोपा. सौभाग जैन के से एक रसोई गैस सिलेंडर, गैस भट्टा मय प्लास्टिक पाइप के साथ जब्त कियाग या। उक्त संचालकों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किये गये है।
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