महिला संबंधी मात्र एक अपराध पर हाई कोर्ट जबलपुर ने किया रासुका कन्फर्म

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फिरोज खान@आलीराजपुर

दिनांक 11/03/2022 को वालपुर भगोरिया में महिलाओं के साथ अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ करने वाले चारों आरोपियों का रासुका आज दिनांक को हाई कोर्ट की एडवाइजरी कमीटी द्वारा कन्फर्म किया गया। महिला अपराधों की रोकथाम में यह निर्णय निश्चित ही एक केस स्टडी के रूप में देखा जा सकता है। आरोपीगणों द्वारा घटना दिनांक 11/03/2022 को वालपुर भगोरिया देखने आई दो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई थी जिसका वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिस पर थाना सोंडवा में अपराध क्रमांक 79/2022 धारा 354, 354(क), 34 भादवी दिनांक 13/03/2022 को पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया । दौरान विवेचना 15 आरोपियों की पहचान की गई, जिसमें निम्न 4 आरोपियों का कृत्य अमानवीय होने से इन्हें चिन्हित कर इनके विरुद्ध रासुका की कार्यवाही की गई-

  1. नन्हे उर्फ नरेंद्र डावर पिता सोमला डावर उम्र 25 वर्ष जाति भील निवासी गनपुर थाना मनावर(मुख्य आरोपी)

  2. मुन्ना पिता मांगी लाल भील जाति भील उम्र 30 वर्ष निवासी सिरसी पुनर्वास थाना मनावर 

  3. दिलीप पिता बुधा वास्केल उम्र 30 वर्ष जाति भील निवासी गनपुर थाना मनवार

  4. विशाल पिता कियादिया अलावा उम्र 18 वर्ष जाति भील निवासी बायडि फलिया गनपुर थाना मनावर

आदिवासी क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत भगोरिया पर्व की कानून व्यवस्था इस घटना से प्रभावित हुई एवं महिलायों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई। महिला संबंधी अपराधों में सख्त कार्यवाही व महिलायों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चारों आरोपियों के विरुद्ध मात्र एक अपराध में रासुका की कार्यवाही की गई जिसे हाई कोर्ट ने कन्फर्म किया ।

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