अध्यक्ष-सचिव को नोटिस जारी

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झाबुआ। विगत 21 दिसम्बर को प्रभारी अधिकारी एम.डी.एम के निरीक्षण में नवीन मा.वि. वठ्ठा विकासखण्ड थांदला में समूह द्वारा नियमित एवं मेनू अनुसार भोजन नहीं दिया जाना पाया गया तथा दिनांक 18,19 एवं 20 दिसम्बर 2015 को समूह द्वारा भोजन नहीं दिया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा समूह को अनुबंध समाप्ति का नोटिस जारी कर अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण, पत्र प्राप्ति के तीन दिवस में तलब किया है।
छापरखण्डा में कपिल धारा कूप निर्माण में दोष सिद्ध
8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनुराग चोधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत छापरखण्डा में विगत 7 जनवरी को चोपाल में ग्रामीणों ने कपिल धारा कूप निर्माण के हितग्राहियों द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं होने की शिकायत की थी। चोपाल में हितगा्रही कलमसिंह नवलसिंह, राजीय गंभीर, सागरिया नानकिया, नजरू बुचा, अलपसिंह थावरिया, वेस्ता सोबान, मंगलिया गमीर, हारू वेस्ता, एवं सार्वजनिक कूप बाबा देव फलिया में कूप निर्माण कार्य की राशि का भुगतान नहीं होने की शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच के लिए गठित जांच टीम में सम्मिलित श्री आर.के.गुप्ता उपयंत्री, दलसिंह मुनिया एपीओ, एस.के.अग्रवाल सहायक यंत्री, डी.एस.तोमर उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग झाबुआ, कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत राणापुर श्री रघुवंशी द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ हितग्राहियों के बैंक में खाते न खुलने के कारण उनको राशि का भुगतान नहीं हो सका है। साथ ही हितग्राहीयों से चर्चा करने पर पाया गया कि कुछ हितग्राहीयों को ग्राम पंचायत द्वारा नगद एवं कम भुगतान किया गया है जो कि आपत्ति जनक है सामग्री का भुगतान भी ग्राम पंचायत द्वारा निकालने के बाद भी कुछ हितग्राहीयों को नहीं दिया गया। इस तरह पूर्व ग्राम पंचायत सरपंच झेतुसिंह व सचिव नवलसिंह वास्केल दोषी पाये जाते है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनुराग चोधरी द्वारा दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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