झाबुआ। मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम रूनखेडा में अवैध रूप से हाथ में धारधार तलवार लेकर सार्वजनिक स्थान पर खडा होकर मार्ग में आने-जाने वालों को डरा धमका रहा है। उक्त सूचना पर थाना कल्याणपुरा एवं चौकी अंतरवेलिया के पुलिस फोर्स निरीक्षक कौशल्या चौहान, उनि राजीवसिंह, उनि बीआर बघेल, प्रआर लालसिंह, प्रआर चतरसिंह, आर पवन, मनोज, राम अवतार द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को घेराबंदी धारदार तलवार लेकर घूम रहे आरोपी पिदिया पिता मडिया सिंगाडिया निवासी-ग्राम रूनखेडा को गिरफ्तार किया। बाद आरोपी के विरूद्ध थाना पर धारा 25(बी) आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान उक्त आरोपी के संबंध में आपराधिक रिकार्ड देखते आरोपी थाना कल्याणपुरा के धारा 395, 397, 376 भादवि में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था तथा वर्ष 2006 में पैरोल पर आने के पश्चात हाजिर नहीं हुआ जिस पर से थाना एमजी रोड इन्दौर में उक्त आरोपी के खिलाफ धारा 224 भादवि का प्रकरण दर्ज किया तथा तभी से आरोपी की तलाश जारी थी तथा उक्त आरोपी को पकडऩे के लिए तात्कालीन उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर द्वारा 24 दिसंबर 15 को उक्त आरोपी की गिरफ्तारी पर दस हजार रुपए की घोषणा की गई थी। Post navigation पत्नी के इलाज के लिए एटीएम से रुपए निकाल रहे ग्रामीण के साथ ठगी ग्राम पंचायत की लापरवाही से प्रतिदिन बह रहा हजारों लीटर पानी