डेस्क टीम। मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ने एक पत्र के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टरों ओर आयुक्तों को निर्देशित किया है कि वह तीन साल से अधिक समय से राजस्व न्यायालयों में काम कर रहे प्रवाचकों ( रीडरों ) की वहां इस अवधि में पदस्थ रहने का कारण बताए एंव अविलंब उन्हें स्थानांतरित किया जाकर राजस्व मंडल को अवगत करवाएं .. इसलिए लिए राजस्व मंडल ने हाईकोर्ट की रिट याचिका क्रमांक 7629 /2025 के पारित आदेश दिनांक 03 अप्रैल 2025 का संदर्भ दिया है । इस आदेश के परिपालन में आने वाले दिनों में संपूर्ण प्रदेश में बड़ी संख्या में राजस्व न्यायालयों के रीडर्स का स्थानांतरण होते दिखाई देंगे ..।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *