झाबुआ-अलीराजपुर लाइव डेस्क-

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भोपाल ने माननीय नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रावधान नियम 2016 एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सांविधिक निकाय जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के तहत उल्लंघन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम का अनुपालन नहीं करने का दोषी पाते हुए झाबुआ नगरपालिका पर 88 लाख रुपए की पैनल्टी लगाई गई है।
पैनल्टी का कारण बताते हुए मप्र प्रदूषण बोर्ड ने लिखा कि झाबुआ नगर पालिका ने नियम 22 एसडब्ल्यूएम रूल्स सिरियल क्र. 1 से 10 के उल्लंघन पर 4 लाख रुपए व लैगसी वेस्ट साइट्स रेमिडेशन पर 4 लाख रुपए, इंस्टालेशन ऑफ इंसिट बायोरेमिडेशन सिस्टम और ड्रेन पर 60 लाख रुपए दो ड्रेन के 40 लाख रुपए व कॉमनसमेंट ऑफ सिटिंग अप एसटीपी के 20 लाख रुपए यानी 88 लाख रुपए का पैनल्टी लगाई है।

अलीराजपुर नगर पालिका भी उल्लंघन की दोषी 68 लाख रुपए की पैनल्टी लगाई-
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भोपाल ने माननीय नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रावधान नियम 2016 एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सांविधिक निकाय जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के तहत उल्लंघन के कारण नगर पालिका अलीराजपुर को 68 लाख रुपए की पैनल्टी लगाई है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल ने नगर पालिका अलीराजपुर पर यह पैनल्टी नियम 22 एसडब्ल्यूएम रूल्स सिरियल क्र. 1 से 10 के उल्लंघन पर 1 लाख रुपए प्रतिमाह यानी 4 लाख रुपए व लैगसी वेस्ट साइट्स रेमिडेशन पर 4 लाख रुपए, इंस्टालेशन ऑफ इंसिट बायोरेमिडेशन सिस्टम और ड्रेन पर 25 लाख रुपए दो ड्रेन के 40 लाख रुपए व कॉमनसमेंट ऑफ सिटिंग अप एसटीपी के 20 लाख रुपए यानी 68 लाख रुपए का पैनल्टी लगाई है।

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