झाबुआ। फरियादिया स्कूल से वापस घर आ रही थी कि आरोपी दीवान हवसिंह भूरिया निवासी छोटा गुडा, ने रास्ता रोककर बुरी नीयत से फरियादी का हाथ पकडा व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना थांदला में धारा 354, 341, 506 भादवि व 7/8 पास्को एक्ट का मामला दर्ज किया है। एक अन्य मामले में फरियादिया घर के बाहर काम कर रही थी कि आरोपी मानसिंह पिता दल्ला डामोर निवासी टांडा गोली का आया व मैं तुझे औरत बनाउंगा कहकर बुरी नीयत से हाथ पकडा, फरियादी भागकर मशुल के घर जाने पर आरोपी ने मशुल के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण मे थाना काकनवानी में एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया। Post navigation बाल संरक्षण आयोग के सदस्य कपूर के निर्देश : जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं श्रंगेश्वर धाम को पर्यटन स्थल के रुप में विकसित किया जाएगा : भूरिया