दिनेश वर्मा, झाबुआ निर्वाचन सम्बन्धी कार्यो में लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के चलते झाबुआ एसडीएम ने मतदान केंद्र 169 पानकी के बीएलओ केवलसिंह ढाक को निलम्बित कर दिया है। आदेश के अनुसार केवलसिंह ढाक को लापरवाही कके कारण मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अंतर्गत प्रावधान 3 का स्पष्ट उल्लंघन प्रमाणित होता है जिस पर यह कार्रवाई की गई है। Post navigation मलेरिया-डेंगू बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य अमले ने ग्रामीणों को दिए टिप्स कांग्रेस में टिकट से पहले ही गुटबाजी आई सामने, जिला पंचायत सदस्य मालु डामोर के समर्थन में की बैठक, दी धमकी, टिकट नहीं तो वोट नहीं