दाहोद कोर्ट का फैसला, पशु अत्याचार केस में झाबुआ के पति-पत्नी सहित 3 को 7 साल की कैद,1 लाख जुर्माना भी लगाया

दाहोद  से राजेंद्र शर्मा

एक वाहन में भैसों को क्रूरता पूर्वक बांधकर काटने के लिए ले जा रहे 3 आरोपियों को गुजरात के दाहोद न्यायालय ने 7 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया है। तीनों आरोपी झाबुआ जिले के रहने वाले है। इसमें पति-पत्नी और एक अन्य आरोपी शामिल है। 

मामले की एफआईआर 10 जुलाई 2022 को दाहोद में हुई थी। जानकारी के अनुसार Mp.45.LA.0604 वाहन में भैसों को को क्रूरता पूर्वक बांध कर काटने के लिए ले जा रहे थे। तभी दाहोद ग्रामीण पुलिस ने दाहोद के समीप नेशनल हाईवे पर दबिश देकर आरोपी अनिल वीरसिंग निनामा, पत्नी बन्ना अनिल निनामा डूंगरा धन्ना पंचायत मोहनपुरा झाबुआ, शाहरुख ऊर्फ फारुख कुरैशी नि. कालदास मार्ग झाबुआ को गिरफ्तार किया था। 4 भैंस की कीमत 60,000 और जीतो वाहन की कीमत 1.50 लाख रुपए आंककर जब्त की थी। 21 जनवरी 2023 को चार्जशीट हुई। 27 अगस्त 2023 को मामला बोर्ड पर आया। 29 जनवरी 2024 को दाहोद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने पशु अत्याचार केस में तीनों आरोपियों को 7 साल की कैद और 1 लाख जुर्माना लगाया है।

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