फिरोज खान, अलीराजपुर कोविड -19 के तहत कंटेन्मेंट एरिया में जानबुझकर आवागमन करने, कंटेन्मेंट एरिया के नियम शर्तों के उल्लंघन करने तथा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के समझाने के बावजूद कंटेन्मेंट एरिया के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर आलीराजपुर मुख्यालय पर दो व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में आलीराजपुर थाना पर प्रकरण दर्ज किया गया है। उक्त प्रकरण में राजेश गुप्ता एवं नरेन्द्र राठौर निवासी सहयोग काॅलोनी आलीराजपुर के विरूद्ध धारा 188, 186, 269, 270, 34 भादवि व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 (ख) व के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। Post navigation 1 घंटे ड्रामे के बाद फल विक्रेताओं ने धरना प्रदर्शन खत्म किया कट्ठीवाड़ा में आज सुबह आई रिपोर्ट में एक महिला-एक पुरुष निकले पॉजिटिव, आंकड़ा हुआ 10