झाबुआ। शराब पीकर या नशे में वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा मुहिम पुन: प्रारंभ कर दी गई है। इस तारतम्य में यातायात केन्द्र झाबुआ द्वारा पेश इस्तगासा के आधार पर स्वयं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ के आदेश पर 9 दोष सिद्ध शराबी वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस आज आरटीओ झाबुआ राजेश गुप्ता द्वारा निरस्त कर दिए गए। गौरतलब है कि झाबुआ जिले में अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण प्रमुख रूप से नशे में वाहन चलाना पाया गया है एवं लाइसेंस निरस्त करने की सख्त कार्रवाई से दुर्घटनाओं पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। Post navigation प्रदेश के विख्यात तीर्थस्थल फुटतालाब में मां की स्तुति में पहुंचे एसपी जैन बाइक के नंबर बदलकर चोरी की दो बाइक के साथ आरोपी पुलिस गिरफ्त में, पूछताछ जारी