रितेश गुप्ता थांदला

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता थांदला की न्यायालय ने प्रथक-प्रथक प्रकरणों में अवैध रूप से शराब कब्जे में रखने वाले आरोपियों को अर्थदंड से दण्डित किया।
1. आरोपी प्रकाश हुरसिंग (झरणी) को 600/- रुपये,
2. आरोपी रामसिंह सुरपाल (रोजिया) को 1400-/ रुपये,
3. आरोपी गोपाल मांगीलाल (परवलिया) को 600-/ रुपये,
4. आरोपी मर्थाबाई हिमचन्द (परवलिया) को 600-/ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसी प्रकार आरोपी मगन नरसिंह वसुनिया (किकलवेरी) को फरियादी नाहटिया के साथ मारपीट का दोषी मानते हुए 6 माह सख्त कारावास के साथ 200-/ रुपये अर्थदण्ड, आरोपी अल्पेश तौलिया मीणा (घोसलिया) को फरियादी दितिया के घर घुस कर चोरी करने के लिए दोषी मानते हुए धारा 457, 380 भा.दण्ड विधान की धाराओं के तहत एक-एक वर्ष सख्त कारावास की सजा सुनाते हुए 500-500-/ रुपये से दण्डित किया। अभियोजन की और से प्रभावी पैरवी ए.डी.ओ.पी श्रीमती वर्षा जैन ने की।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री पूजा गोले थांदला के न्यायालय ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले आरोपियों को पृथक-पृथक प्रकरणों में अर्थदण्ड लगाया गया।
1. आरोपी सुनील खूबलाल (बामनिया) को 1500/- रुपये,
2. आरोपी दीपक तौलिया (टिमरूपड़ा) को 1100/- रुपये,
3. आरोपी दीता काना (अन्तरवेलिया) को 1600/- रुपये,
4. आरोपी सुरमल कलसिंह (देमारा) को 1000/- रुपये,
5. आरोपी दिनेश मांगीलाल खड़िया (टिमारवानी) को 1200/- रुपये एवं
6. आरोपी प्रवीण गोवर्धन झाला (छायन) को 6700/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। एक दिन पूर्व ही थांदला निवासी गोविंद मोहनसिंह को बिना ड्रायविंग लायसेंस, बीमा आदि कागजात बगैर वाहन चलाकर फरियादी को टक्कर मार कर चोट पहुँचाने के लिए 2200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से सभी मामलों की पैरवी सरकारी वकील एडीओपी वर्षा जैन ने की थी।

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