सट्टा लिखने,खेलने व अवैध शराब मामले में न्यायालय ने आरोपियों को आर्थिक तथा न्यायालय उठने तक की सजा से किया दंडित

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लवेश स्वर्णकार @ झाबुआ LIVE

पुलिस द्वारा दर्ज किए अलग-अलग मामलों में प्रथम वर्ग न्यायालय न्यायायिक मजिस्ट्रेड संजीव कटारे पेटलावद ने सट्टा लिखते खेलते तथा अवैध शराब मामले में पकड़े गए विभिन्न आरोपियों को आर्थीक तथा न्यायालय उठने तक कि सजा से दंडित किया गया है।

यह थे मामले

अपराध क्रमांक 33/19 धारा 4 A आरोपी बाबुलाल पिता रामचंद्र गवली निवासी थांदला रोड पेटलावद को पुलिस ने 3100 रुपये नगद व सट्टा पर्ची के साथ सट्टा लिखते हुवे गिरफ्तार किया गया था मामले में पेटलावद न्यायालय ने आरोपी को 1000 रुपये के आर्थीक दंड तथा न्यायालय उठने तक दंडित किया है।अपराध क्रमांक 325/19 धारा 13 A आरोपी सुभाषचंद्र उर्फ मणिलाल पिता चांदमल उम्र 60 वर्ष झंडा बाजार पेटलावद, अशोक पिता अमरचंद जैन 58 वर्ष निवासी सुभाष मार्ग पेटलावद,विजय पिता रतनलाल जैन उम्र 55 वर्ष सुभाष मार्ग पेटलावद को सट्टा खेलते हुवे पुलिस ने गिरफ्तार किया था मामले में न्यायालय द्वारा आरोपियों को 100-100 रुपये के दंड से तथा न्यायालय उठने तक की सजा दी गई है।
अपराध क्रमांक 237/19 धारा 34 A आरोपी गणपत पुनाजी मेड़ा 40 वर्ष निवासी अन्नंखेड़ी को अवैध शराब मामले में न्यायालय द्वारा 1000 रुपये से तथा न्यायालय उठने तक के लिए दंडित किया गया है।अपराध क्रमांक 248/19 धारा 34 A आरोपी जीवनलाल पिता हुजरी मेड़ा 26 वर्ष निवासी झोसर को अवैध शराब के मामले में न्यायालय द्वारा 1000 रुपये के दंड से तथा न्यायालय उठने तक के लिए दंडित किया गया है ।

अपराध क्रमांक 277/19 धारा 34 A आरोपी कमियां पिता धारजी डामर 50 वर्ष निवासी करणगढ़ को न्यायालय द्वारा 1000 रुपये के दंड से तथा न्यायालय उठने तक के लिए दंडित किया गया है।अपराध क्रमांक 290/19 धारा 34 A आरोपी उदयसिंह पिता मजी सिंगाड 32 वर्ष रायपुरिया को न्यायालय द्वारा 1500 रुपये के दंड से तथा न्यायालय उठने तक के लिए दंडित किया गया है ।

अपराध क्रमांक 176/19 धारा 34 A आरोपी सुनील पिता बद्री डिंडोर 25 वर्ष निवासी सातेर न्यायालय द्वारा 1000 रुपये के दंड से तथा न्यायालय उठने तक के लिए दंडित किया गया है।अपराध क्रमांक 151/19 धारा 34 A आरोपी नरेंद्र पिता शंकरलाल 32 वर्ष निवासी बामनिया को न्यायालय ने 1000 रुपये के दंड से तथा न्यायालय उठने तक के लिए दंडित किया गया है।
अपराध क्रमांक 284/ धारा 34 A आरोपी धनसिंह पिता भरतसिंह चोहान 40 वर्ष निवासी छोटी गेहंडी को न्यायालय ने 1000 रुपये के दंड से तथा न्यायालय उठने तक के लिए दंडित किया गया है।अपराध क्रमांक 288/19 धारा 34 A आरोपी कैलाश पिता हवजी खड़िया 35 वर्ष निवासी आम्बुपाड़ा को न्यायालय द्वारा 1000 के दंड से तथा न्यायालय उठने तक के लिए दंडित किया गया है।उक्त जानकारी मीडिया सेल प्रभारी सुरेश जामोर द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्यारेलाल चौहान पेटलावद द्वारा दी गई है।

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