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नेशनल लोक अदालत 8 दिसंबर, प्रकरणों का होगा त्वरित निराकरण
रितेश गुप्ता, थांदला
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक तिवारी के मार्गदर्शन में 8 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत के आयोजन के लिये आज दिनांक पूजा गोले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय थांदला के द्वारा नेशनल लोक अदालत के प्रसार-प्रचार हेतु वाहन स्पीकर को रवाना किया। 8 दिसंबर को न्यायालय थांदला में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस, बैंक के प्रकरण, अपराध से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक, भरण पोषण, सिविल प्रकरण, जल के कर का प्रकरण आदि 8 दिसम्बर में होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखे जाएगे इन सभी प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकरण करवाकर शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त करें। इससे पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव उत्पन्न होता है व शत्रुता समाप्त होती है एवं समयए धन व श्रम की बचत होती है। साथ ही विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए लोक अदालत का आयोजन 8 दिसम्बर को शनिवार के दिन समय 10. 30 बजे न्यायालय थांदला में किया जाएगा।

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