बोलेरो चोरी करने वाले अभियुक्त सफी को न्यायालय ने भेजा जेल

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रितेश गुप्ता, थांदला
न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रितुश्री गुप्ता ने अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल दिया गया। घटना के मुताबिक 29 फरवरी को रात्रि के 11 बजे फरियादी मैनसिंह पिता धूलसिंह निवासी मांडली ने अपने घर के बाहर चार पहिया बोलेरो वाहन सफेद रंग क्रमांक एमपी 45 जी1551 ग्राम मांडली में खड़ा कर घर के अंदर सोने चला गया। जब दूसरे दिन सुबह 4 बजे घर के बाहर आकर देखा तो उसका बोलेरो वाहन खड़े किए स्थान पर नहीं मिला फरियादी ने आसपास तलाश की बोलेरो वाहन नहीं मिलने पर थाना मेघनगर में अज्ञात बदमाश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 73/20 अंतर्गत धारा 379 भादवी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई। विवेचना के दौरान पुलिस को ज्ञात हुआ कि उक्त चोरी का अभियुक्त किसी अन्य मामले में गुजरात पुलिस की गिरफ्त में गोधरा जेल में निरुद्ध है। पुलिस द्वारा अभियुक्त सफी अब्दुल्लाह पिता इब्राहिम उमरजी निवासी गोधरा जिला पंचमहल गुजरात को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर प्रोडक्शन वारंट से तलब कर पुलिस रिमांड प्राप्त कट अपराध के संबंध में पूछताछ कर न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा न्यायिक निरोध स्वीकार कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।

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