थांदला के असरफ पटवारी हुए निलंबित

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थांदला। जिला कलेक्टर द्वारा अपने एक आदेश द्वारा थांदला के पटवारी असरफ कादरी को निलंबित कर दिया है। जिला कलेक्टर के पत्र क्रमांक 1091/भु अभिलेख 2022 मैं पटवारी अशरफ कादरी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 9 की  कदाचार श्रेणी हवाला देते हुए निलंबित किया है। 

आदेश के अनुसार आवेदक जितेंद्र पिता जगमाल पटेल निवासी झाबुआ द्वारा थांदला स्थित भूमि सर्वे नंबर 452 /2 रकबा हेक्टेयर भूमि नगर विकास में स्थित नजूल भूमि लघु एवं कुटीर उद्योग जनजाति समाज की पारंपरिक वस्तुओं के निर्माण एवं विक्रय केंद्र स्थापना हेतु भूमि आवेदन पत्र आरसीएमएस पोर्टल पर किए जाने के उपरांत तहसीलदार थांदला के प्रकरण क्रमांक 01/अ=20(2)/2022/23 पंजीबद्ध कर जांच प्रतिवेदन सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला से प्राप्त होने पर आवेदन जितेंद्र पटेल द्वारा बताया गया कि हल्का पटवारी द्वारा नाजिरी नक्शे में प्रत्येक निजी सर्वे नंबर 484 485 487 488 /7, 488/3 के सामने 8 फीट का चार रोड निजी काश्तकारों को लाभ पहुंचाने जाने के उद्देश्य से दर्शाया गया जिसकी मौका स्थल पर जांच मुझ निरीक्षक झाबुआ से करवाई गई निरीक्षक झाबुआ द्वारा मौका स्थल पर जांच नजीर नक्शे के आधार पर की गई जिसके अनुसार पटवारी व राजस्व निरीक्षक थाना द्वारा बनाया गया नजरी नक्शा प्रत्ये निजी सर्वे नंबर 484 ,485 , 487 488/7 व488/3 के सामने 8 फीट कच्चा रोड बना होना दर्शाया गया जबकि स्थल जांच के दौरान सर्वे नंबर 488 / 2 / 1 में पक्का रोड बना पाया गया एवं एक पगडंडी रोड भी पाया गया  एवं उस सर्वे नंबर के सामने 8 फीट कच्चा रोड दर्शाया गया होना सही पाया गया। अशरफ कादरी को उक्त कृत्य के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील 1966 के नियम 9 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय तहसील झाबुआ में किया गया। 

आवेदक जितेंद्र जगमाल पटेल निवासी झाबुआ ने बताया कि वह शासन की योजनाओं के अनुसार शासकीय भूमि जोकि थांदला के पेटलावद रोड पर एक निजी पेट्रोल पंप के समीप की भूमि है पर कुटीर उद्योग जनजाति समाज की पारंपरिक वस्तुओं का निर्माण एवं विक्रय केंद्र की स्थापना करना चाहता था, परंतु पटवारी द्वारा पेश किया गया नजरी नक्शा वास्तविक स्थिति से परे था, जिस कारण पटवारी  अशरफ कादरी को निलंबित किया गया।

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