झाबुआ लाइव के लिए थांदला से रितेश गुप्ता की रिपोर्ट-
सोमवार को ग्राम बड़ा जुलवानिया में विधिक साक्षरता शिविर व ग्राम न्यायालय कैंप का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण जिला झाबुआ के अध्यक्ष बीसी मलैया के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। िशविर में तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हरिओम अतलसिया, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, थांदला ने बताया कि हर व्यक्ति को समान न्याय व नि:शुल्क विधिक सहायता संविधान के तहत् प्राप्त करने का अधिकार है, जिस हेतु शासन संविधान के तहत् प्राप्त करने का अधिकार है, जिस हेतु शासन संविधान के अनुच्छेद-39 क के तहत् आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आबद्ध हैं। शिविर में श्री अतलसिया ने उपस्थित ग्रामीणजनों व छात्र-छात्राओ को संविधान के तहत उन्हें किस प्रकार से कानूनी सहायता व अधिकार प्राप्त है, विस्तृत जानकारी प्रदान की। शिविर में मौलिक कर्तव्य, शिक्षा का मूल अधिकार, एंटी रेगिंग विधि, हिंसा के विरूद्ध बाल अधिकार संरक्षण, संविधान में मूलभूत अधिकार, सूचना का अधिकार के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। शिविर में अधिवक्ता अरूण गादिया, वीरेंद्र बॉबेल, संजय पंजल, श्रीमंत अरोड़ा, सीएल अमलियार, सलीम शेरानी ने ग्रामीणजनों को यातायात नियमों, घरेलू हिंसा, भरण-पोषण व दैनिक जीवन में उपयोगी विधियों की जानकारी प्रदान की।
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