1 जुलाई से लागू हो गया नया कानून, पुलिस ने जनसंवाद कार्यक्रम में कानून में हुए संशोधन की जानकारी दी

May

कुंवर हर्षवर्धन सिंह परिहार, राणापुर

पुलिस अधीक्षक पद्मविलोचन शुक्ल द्वारा सभी थाना प्रभारीयो को नवीन कानुन लागु होने पर थाना स्तर पर जनसंवाद करने के निर्देश दिये गये । जिसके तारत्म्य में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) रुपरेखा यादव एवं थाना प्रभारी शंकरसिहं रघुवंशी, चौकी प्रभारी कुंदनपुर जितेन्द्र चौहान, चौकी प्रभारी मोरडुंडिया जसवंत डावर, चौकी प्रभारी कंजावानी दीपक देवरे, नगरपालिका से सईद मकरानी, भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भुरिया , पार्षद दिलीप नलवाया, नगर के पत्रकार गण एवं गांव व कस्बे से करीब 200-250 लोग उपस्थित रहे।

अनुविभागीय अधिकारी रुपरेखा यादव द्वारा नवीन कानुन एवं पुराने कानुन में किये संशोधन जिसमें नवीन कानुन परिवर्तन भारतीय दण्ड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 , दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 , भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रयोग किया जावेगा , नागरिकगणो को नवीन धारा से होने वाली सुविधा को सरल शब्दो में समझाया गया । साथ ही थाना प्रभारी श्री शंकरसिहं रघुवंशी द्वारा थाना स्तर पर नवीन कानुनी प्रक्रिया को समझाया गया। जिसे आमजन द्वारा रुची लेकर जनसंवाद में बढचड कर भाग लिया । अंत में सभी जनभागीदारीयो एवं सम्मानीय पत्रकारगण , कस्बे के प्रमुख नागरीकगणों व समस्त पुलिस स्टाफ द्वारा सम्मान के साथ राष्ट्रगान के पश्चात हर्षोल्लास के साथ विशाल जनसंवाद का समापन किया गया ।