बिना सूचना दिए किरायेदार रखने पर पुलिस ने मकान मालिक के विरुध्द की कार्रवाई

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कुंवर हर्षवर्धन सिंह परिहार, राणापुर 

राणापुर की नई कॉलोनी वार्ड नंबर 1 में रहने वाले साहिद खान ने अपने मकान में उत्तरप्रदेश के पांच लोगों को किराए पर रखा था। उसने इसकी जानकारी थाने में नहीं दी। यह कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी झाबुआ के आदेश का उल्लंघन माना गया। मामला 29 अप्रैल 2025 का है।

साहिद खान पिता परवाना खान उम्र 33 साल ने जिन लोगों को किराए पर रखा, उनमें उस्मान पिता इमाम उम्र 30 साल निवासी बोलापड़ा गंगोह खालसा सहारनपुर, मोमिन पिता नफीस उम्र 29 साल निवासी खान्दरवाली शामली, मुस्तकीम पिता इदरीनश उम्र 28 साल निवासी जोगीपुरा हमजगढ़, मोहम्मद मुस्तफा पिता मोहम्मद इदरीश उम्र 32 साल निवासी सहारनपुर और मोहम्मद अफजल पिता इनाम उम्र 30 साल निवासी खान्दरवाली शामली शामिल हैं।

थाने में सूचना न देने पर साहिद खान के खिलाफ धारा 223 बीएनएस के तहत अपराध क्रमांक 152/2025 दर्ज किया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई में थाना राणापुर प्रभारी निरीक्षक दिनेश रावत, उप निरीक्षक राहुल भिडें, सहायक उप निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक तारा डुडवे और आरक्षक दिनेश का अहम योगदान रहा।

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