EXCLUSIVE: बिना सूचना के अनुपस्थित रहना पड़ गया इस अध्यापिका को भारी; हुई सस्पेंड

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सलमान शैख़@ पेटलावद
बिना बताए अनुपस्थित रहना सहायक अध्यापिका को भारी पड़ गया सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए अध्यापिका को निलंबित कर दिया।

आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी संपन्न कराने हेतु चुनाव आयोग के निर्देश निर्देशानुसार 10 मार्च से आदर्श आचरण संहिता लागू है कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं थी लेकिन ग्राम खामलीपाड़ा में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका श्रीमती राजश्री सोनी द्वारा आचरण संहिता एवं लोकसभा की कार्यवाही प्रचलित रहते दिनांक 22 मार्च से 23 मार्च और 8 अप्रैल से 19 अप्रैल तक बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रही थी जो सीधे-सीधे लोक सभा निर्वाचन आचरण संहिता का स्पष्ट उल्लंघन था एसडीएम व सहायक रिटर्निग अधिकारी हर्षल पंचोली ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

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