बिना अनुमति अब ग्रामीण क्षेत्रों में किया निर्माण तो होगी कार्रवाई

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शान ठाकुर, पेटलावद 

रविवार को पेटलावद में निर्माणाधीन व्यवसायिक भवन की छत गिरने की घटना के कारण कुछ व्यक्तियों की दुःखद मृत्यु हो गई है। भविष्य में इस प्रकार की अप्रिय घटना ग्रामीण क्षेत्र में ना हो इस हेतु जनपद सीईओ राजेश कुमार दीक्षित द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक को निर्देशित किया गया है की समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्र में चल रहे निजी/व्यवसायिक भवन के निर्माण का निरीक्षण करें, यदि कोई भवन निर्माण बिना ग्राम पंचायत/ सक्षम अधिकारी की अनुमति के होना पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से बंद करावाते हेतु उचित कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत करावें। इसी प्रकार यदि कोई व्यवसायिक भवन का निर्माण हो रहा हो तो निर्माणकर्ता/मालिक के पास व्यवसाय से संबंधित विभागो से विधिवत् एनओसी प्राप्त होना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थ्तिी में ऐसे निर्माण को भी तत्काल बंद करवाते हेतु उचित कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत करावें। ग्राम पंचायत में कोई भी निजी/व्यवसायिक भवन का निर्माण ग्राम पंचायत/सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर ना हो। यदि इस कार्यालय से जारी उपरोक्त निर्देश के पश्चात् बिना अनुमति के निर्माणाधीन निजी / व्यवसायिक भवन में कोई जनहानि/घटना घटित होती है तो इसकी सम्पुर्ण जवाबदारी संबंधित ग्राम पंचायत की होगी। निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी ग्राम पंचायत में भविष्य में होने वाले प्रत्येक निजी / व्यवसायकि भवन निर्माण पर सतत् निगरानी करेंगे एवं बिना सक्षम अनुमति के कोई भी निर्माण पाया जायें तो तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

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