बाइक से अवैध शराब परिवहन करते 1 आरोपी को आबकारी ने धरदबोचा …

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सलमान शैख़। पेटलावद
झाबुआ जिला दंडाधिकारी एवं जिलाधीश श्री प्रबल सिपाहा के दिशा निर्देश पर एवं डॉ. शादाब अहमद सिद्दीक़ी जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ के मार्गदर्शन में जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण ,संग्रह ,परिवहन, विक्रय, अधिपत्य के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में कल दिनांक 01/02/2020 शाम को दौरान -ए- गश्त संदिग्ध वाहनो चेकिंग के दरमियान एक बाइक पर चालक व सवारी के बीच मे एक शाल में गत्ते की पेटियां ले जाई जा रही थी,शक के आधार पर बाइक को रुकने का इशारा किया। वहां रुकने से पहले पीछे बैठा व्यक्ति शॉल के गट्ठर को छोड़ कर वहां से कूद के भाग निकला। बिना नंबर की बाइक हीरो एच एफ डीलक्स को अर्पित पिता रामा भाभर निवासी मकोडियाझर चला रहा था । बाइक पर रखे शॉल के गट्ठर की तलाशी में गत्ते की 8 पेटी बंधी थी जिसमे देशी मदिरा मसाला के 400 पाव भरे थे । अर्पित ने बताया कि उक्त देशी मदिरा मसाला पेटियों को हतिराम पिता दयाराम सिंगाड़ , निवासी ग्राम उंडवा ले कर बैठ था । जो कि आबकारी दल की गाड़ी देख कर बाइक से कूद के भागने में सफल रहा । आरोपी अर्पित से मदिरा संबंधित कोई भी वैधानिक लाइसेंस व अन्य आवश्यक दस्तावेज़ मांगने पर प्रस्तुत नही करने पर आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित 2000की धारा 34(1), 34(2),36, 46 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर जब्तशुदा अवैध मदिरा एवं वाहन को कब्जे -आबकारी ले कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया । जप्ती की मात्रा कुल 72 बल्क लीटर होने से यह कृत्य उक्त धाराओं में गैर जमानतीय अपराध की श्रेणी में आने के कारण आरोपी को जिला जेल भेज गया। श्री जी एस रावत सहायक जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में कार्यवाही श्री योगेश दामा आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा की गई। जिसमें आबकारी उपनिरीक्षक सुश्री जयश्री वर्मा ,आरक्षक कुँवरसिंह डावर,कुसुम डामर,एवं धनसिंग डामर का योगदान रहा ।

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