सलमान शैख@ झाबुआ Live
झाबुआ जिले में चायना मेड नायलोन डोर जिसे परस्पर पतंग काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसे क्रय,विक्रय एवं उपयोग के लिये प्रतिबंधित किया गया है, जिस पर झाबुआ जिला दंडाधिकारी ने सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1)के तहत प्रतिबंधित आदेश जारी किए है।
प्रतिबंधित चायना मेड नायलोन डोर रखने, व बेचने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत कार्यवाही के लिये पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता के दुवारा सभी थाना प्रभारीयो को सख्त कार्यवाही के लिए निर्देशित किया था ।। जिस पर थाना पेटलावद थाना प्रभारी संजय रावत ने बड़ी कार्यवाही करते हुवे ,भारी मात्रा में चायना मेड नायलोन डोर बेचते व्यपारी को पकड़ा ।जो ,चायना धागा-14, मोनो काईट -4,हीरो प्लस के 12 कुल 30 बंडल ,,चायना मेड नायलोन ,धागा की जप्ती की गई।आरोपी तुलसीराम राठौड़ निवासी ग़ांधी चोक पेटलावद के खिलाफ धारा 188 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्घ किया गया। चायना मेड नायलोन डोर से आम नागरिक, पशु, पक्षी के नुकसान होता है साथ ही विधुत वितरण के तारो में धागा टकराने से विधुत व्यवस्था प्रभावित होती है।।इस कार्यवाही में सउनि राजेंद्र राजपूत,रामहेत भारती, आर,दंगल पटेल थे।आगे भी कारवाही जारी रहेगी