पेटलावद पोस्ट ऑफिस घोटाला (रिवर्स): पीड़ितों को ब्याज सहित रुपए लौटाने का आदेश…

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सलमान शैख़@ झाबुआ Live…
6 वर्ष पूर्व हुए करोड़ों का पोस्ट ऑफिस घोटाला एक बार पुनः चर्चा का विषय बन गया है। डाकघर की बचत योजनाओं में पैसा जमा कराने वाले परिवार द्वारा दायर सिविल वाद में न्यायाधीश ने बडा फैसला देते हुए डाक विभाग सहित 12 प्रतिवादियों के खिलाफ 57.37 लाख रूपये की राशि देने के आदेश जारी किए।
जानकारी के मुताबिक पेटलावद न्यायालय के व्यवहार न्यायधीश वर्ग-1 संजीव कटारे के न्यायालय में अलग अलग तीन सिवील मामलों आज सुनवाई की और फैसला देते हुए कहा कि वो जमाकर्ताओं की पूरी राशि नियमानुसार ब्याज सहित उन्हें दे। जिसमें वादीगणों को क्रमशः 33 लाख, 23 लाख और 1 लाख 37 हजार रूपए प्रदान किए जाने के संबंध में भारत संघ और डाक विभाग सहित शासन को रूपए अदायगी का आदेश जारी किया है।
न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से प्रतिवादी क्र.07 से 11 आशादेवी पति श्रेणीक मौन्नत, संदीप पिता श्रेणीक मौन्नत, मंगल सिंह पिदिया निनामा, भारत सिंह धुलसिंह बारिया और जितेंद्र पिता हेतराम वर्मा को उपरोक्त राशि वादीगणों को अदा किए जाने हेतु आदेशीत करने के साथ ही साथ 15 जनवरी 2014 से राशि का 7 प्रतिशत वार्षीक दर से ब्याज और इसके साथ मानसिक वेदना के रूप में 4 हजार रूपए हर्जाने के रूप में दिए जाने का आदेश किया है। वहीं शशिकला के मामले में दिनांक 4 मार्च 2014 से मूल राशि पर 7 प्रतिशत ब्याज एवं कृष्णा ठाकुर के मामले में 7 प्रतिशत ब्याज दिनांक 31 अप्रेल 2014 से दिए जाने का आदेश पारित किया गया।
दरअसल, इस पूरे मामले में जिन लोगों के रूपए संदीप मौन्नत आदि ने जालसाजी से हडप किए थे। उनके विरूद्व पिडितों के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के साथ ही अभिभाषक यशपाल राठौर के माध्यम से सिविल वाद न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। इन्ही सिविल वाद में से तीन प्रकरणों का निराकरण सिविल न्यायालय पेटलावद के द्वारा किया गया।
आपको बता दे कि पोस्ट ऑफिस घोटाला 6 साल पहले सामने आया था। इसमें पता चला था कि उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर एजेंट और कर्मचारियों ने करोड़ों रुपए हड़प लिए। मामले में कई लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में मामला चल रहा है।

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