जिलाबदर ने किया कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन, SSA के तहत हुई कार्रवाई

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शान ठाकुर, पेटलावद 

जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी सुरेशचन्द्र चौरडिया निवासी बामनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। और जिलाबदर के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम (SSA) के तहत कार्रवाई की गई। 

थाना प्रभारी प्रदीप वाल्टर के अनुसार मुखबीर की सूचना पर बामनिया चौकी पुलिस जैन मंदिर के समीप पहुंची कि तभी जिला बदर सुरेशचन्द्र चौरडिया मंदिर के बाहर खडा था, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसको पुलिस बल द्वारा घेराबन्दी कर पकडा गया। सुरेशचंद्र चोरडिया को 6 सितंबर को जिला दण्डाधिकारी झाबुआ द्वारा जिला बदर किया गया था। जिला झाबुआ की राजस्व सीमा व इस जिले के समीपवर्ती जिले जिसमें धार, रतलाम, अलीराजपुर, खरगोन, बडवानी की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के आदेश पारित होने के पश्चात भी उल्लंघन करते पाया जाने पर आरोपी सुरेशचन्द्र पिता शान्तिलाल चौरडिया उम्र 63 वर्ष निवासी बामनिया के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14, 15 एवं 223 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर जिला जेल झाबुआ भेजा गया है। उक्त कार्यवाही से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था, जिनके निर्देशन में कार्यवाही की गई है।

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