खेर लकड़ी का अवैध परिवहन करते वाहन जब्त, 04 आरोपी गिरफ्तार

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शान ठाकुर, पेटलावद 

दिनांक 29 जनवरी की रात्रि लगभग 08:50 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर बीट गॉर्ड कालीघाटी ने वनपरिक्षेत्र अधिकारी पेटलावद को खैर की लकड़ी के अवैध परिवहन की सूचना दी। वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा वन अमले का दल बनाकर गस्ती एवं चेकिंग दल गठित किया। दल द्वारा बोडायता से करमदीखेडा पक्के मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान रात्रि 10:10 बजे बोडायता की ओर एक महेंद्रा बोलेरो पिकअप आता दिखाई दिया जिसे वन अमले द्वारा रोकने हेतु दूर से इशारा कर वाहन को रुकवाया गया। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर MP43 ZL 8151 देखा और गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें खेर प्रजाति की गीली लकडी भरी हुई पाई गई। 

वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मेहुल पिता महेश व्यास निवासी बिरमावल तहसील रतलाम जिला रतलाम बताया तथा गाड़ी में बैठे अन्य 2 साथियों के नाम सावन पिता मोहनलाल ठाकुर निवासी बिरमावल जिला रतलाम एवं सगीर पिता हासम खाँ निवासी सनावादा तहसील रतलाम जिला रतलाम का होना बताया।वाहन चालक एवम अन्य 2 साथियों से परिवहन सम्बन्धी परिवहन अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई दस्तावेज मांगे जाने पर परिवहन अनुज्ञा पत्र/दस्तावेज नहीं होना बताया। सगीर खाँ ने यह भी बताया की यह लकड़ी अकरम पिता मुमताज खान निवासी गांगाखेड़ी तहसील रतलाम जिला रतलाम के कहने पर ले जा रहे हैं वाहन में भरी खैर लकडियो पर किसी भी प्रकार का नम्बर तथा हैमर का निशान नही पाया गया। तब मुख्य वन संरक्षक इंदौर के मार्गदर्शन तथा वनमंडलाधिकारी झाबुआ भारत सोलंकी एवं उपवन मंडलाधिकारी झाबुआ दिनेश सिंह गौड़ के निर्देशन में वाहन को जब्त किया गया एवं भारतीय वन अधिनियम 1927, म.प्र.अभिवहन(वनोपज) नियम 2022 की धाराओ के तहत वन अपराध प्रकरण 2201/1 दिनांक 29/01/2026 पंजीबद्ध किया गया ओर आरोपियों को पूछताछ हेतु परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया। वनअपराध में संलिप्त एक अन्य आरोपी अकरम पिता मुमताज खान को भी परिक्षेत्र कार्यालय के आसपास घूमते हुए पकड़ा गया एवं पूछताछ की गई। बाद वरिष्ठ को वाहन राजसात कार्यवाही हेतु सूचना दी गई। कार्यवाही में विशेष योगदान बीट गार्ड गोपाल सिंह सिसोदिया, राजेश डिंडोर,विजय सिंह सोलंकी, अंबाराम डामर,प्रेमसिंह चारेल एवं राकेश कुमार भाबर तथा ग्राम वन समिति सदस्य का रहा।

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