इन 2 युवकों ने धारदार हथियार से की थी हत्या, मिली आजीवन कारावास की सज़ा…

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पेटलावद। झाबुआ Live
अपर सत्र न्यायाधीश जेसी राठौर ने आज हत्या करने वाले आरोपी मुकेश पिता कालू और भूरा पिता कालू निवासी गोपालपुरा को आजीवन सश्रम कारावास से दंडित किया है।
यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी सुरेश जामोद ने देते हुए बताया कि 31 जुलाई 2018 को पुलिस थाने में मृतक के बेटे में अज्ञात व्यक्ति द्वारा पिता की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके काका ने आकर उसे बताया कि उसके पिता को धारदार हथियार से हत्या कर दी गई पिताजी को देखने गया घटनास्थल पर जाकर रोड पर मृत पड़े हुए थे। उनके दाहिने तरफ कनपटी पर धारदार हथियार से कटा होकर खून बह रहा था। धारा ३०२ में घटना की रिपोर्ट थाने में की गई। जिसके बाद विवेचना के दौरान आरोपी मुकेश और भूरा के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध किया जाना पाया गया। संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोजन पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद सोमवार को न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन एजीपी मीरा चौधरी व सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्यारेलाल चौहान ने की।
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