आपरेशन वाइल्ड ट्रैप के अंतर्गत संयुक्त रात्रि गस्ती में वन परिक्षेत्र पेटलावद की बड़ी कार्रवाई 

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शान ठाकुर, पेटलावद 

रविवार रात्रि लगभग 10:25 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर बीट गॉर्ड बामनिया ने वनपरिक्षेत्र अधिकारी पेटलावद को खैर की लकड़ी के अवैध परिवहन की सूचना दी। वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा वन अमले का दल बनाकर गस्ती एवं चेकिंग दल गठित किया। दल द्वारा बामनिया पेटलावद पक्के मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान रात्रि 11:45 PM रामपुरिया से बामनिया की ओर एक टाटा मैजिक वाहन आता दिखाई दिया, जिसे वन अमले द्वारा रोकने हेतु दूर से इशारा कर वाहन को रुकवाया गया। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर MP44 TA 0168 देखा और गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें खेर प्रजाति की गीली लकडी भरी हुई पाई गई।

वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम हकरू पिता गोबरिया चुवाण निवासी परवाडा तहसील थांदला जिला झाबुआ बताया तथा गाड़ी में बैठे अन्य एक साथी ने अपना नाम सुभाष पिता नारू मईडा निवासी परवाडा जिला झाबुआ का होना बताया। वाहन चालक एवं उसके साथी से परिवहन सम्बन्धी परिवहन अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई दस्तावेज मांगे जाने पर परिवहन अनुज्ञा पत्र-दस्तावेज नहीं होना बताया। हकरू तथा सुभाष दोनो ने यह भी बताया की यह लकड़ी गुड्डू पिता लुंजा सिंगाड निवासी परवाडा तहसील थांदला जिला झाबुआ के कहने पर ले जा रहे हैं वाहन में भरी खैर लकडियो पर किसी भी प्रकार का नम्बर तथा हैमर का निशान नही पाया गया। तब मुख्य वन संरक्षक इंदौर के मार्गदर्शन तथा वनमंडलाधिकारी भारत सोलंकी एवं उपवन मंडलाधिकारी झाबुआ दिनेश सिंह गौड़ के निर्देशन में वाहन को जब्त किया गया एवं भारतीय वन अधिनियम 1927, म.प्र.अभिवहन(वनोपज) नियम 2022 की धाराओ के तहत वन अपराध प्रकरण 2010/8 दिनांक 08/02/2026 पंजीबद्ध किया गया ओर आरोपियों को पूछताछ हेतु परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया ,बाद वरिष्ठ को वाहन राजसात कार्यवाही हेतु सूचना दी गई। कार्यवाही में विशेष योगदान प.स. पेटलावद दिनेश मालिवाड, प.स. झकनावदा जितेन्द्र सिंह राठौर, बीट गॉर्ड धीरज गुर्जर, गोपाल सिंह सिसोदिया, राजेश डिंडोर,विजय सिंह सोलंकी ,अंबाराम डामर,प्रेमसिंह चारेल एवं राकेश कुमार भाबर, रुमाल सिंह बघेल,भंवरलाल परमार का रहा।

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