नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आया फैसला, इस आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास…

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सलमान शैख़@ पेटलावद

अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पेटलावद में पदस्थ न्यायाधीश जैसी राठौर के द्वारा नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के एक मामले के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय में पदस्थ सहायक लोक अभियोजन अधिकारी और मीडिया प्रभारी श्री राजेश द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम बखतपुरा के निवासी सुरेश उर्फ सूर्या मावी के द्वारा 16 वर्षीय नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर पत्नी बनाने की नियत से नीमच ले गया और उसके साथ वहां पर लगातार बलात्कार किया। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार जनों के साथ पुलिस थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला की विवेचना कर चालान पेश किया था। इसके बाद आरोपी पर धारा 363, 366 में 7 वर्ष ओर 5 हजार अर्थदण्ड, 376 में 10 वर्ष ओर 5 हजार अर्थदण्ड, (2)(N) और पास्को एक्ट 5 (L)/6 में 10 वर्ष ओर 5 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजन के प्यारेलाल चौहान और मनीषा मुवेल द्वारा की गई।