शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई, 5 दुकानदारों पर 1000 रु. जुर्माना

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लोहित झामर, मेघनगर

कलेक्टर नेहा मीणा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रितिका पाटीदार के निर्देशन में तंबाकू नियंत्रण कानून 2003(COTPA) की धारा ब के सुसंगत प्रावधान के तहत नगर में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों  का विक्रय करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही की गई। 

जिसमें सर्वप्रथम सांदीपनि विद्यालय के समीप स्थित दुकानदार अयान कयूम खान,केसिया लालू मैंडा,कालू रामप्रसाद गोस्वामी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेघनगर के पास स्थित दुकानदार दीवान सकरिया वसुनिया, रामसिंग औंकारसिंह ठाकुर  सहित कुल 05 के विरुद्ध  चालानी कार्यवाही  कर जुर्माना किया गया।जिसमें  प्रति दुकानदार  को 200 रूपए का जुर्माना अधिरोपित कर कुल 1000 रुपए जुर्माने की राशि प्राप्त की गई। एवं तहसीलदार मेघनगर द्वारा विस्तृत रूप से  बताया गया कि भारत सरकार ने तंबाकू के बढ़ते हुए उपयोग को रोकने के लिए 18 मई 2003 को तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003  सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद( विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन ) अधिनियम 2003 ” पारित कर दिया गया ।यह अधिनियम उन सभी  उत्पादों पर लागू होता है, जिनमें किसी भी रूप में तंबाकू हैं ,जैसे:_ सिगरेट, सिगार, चेरूट,  बीड़ी, गुटखा, तंबाकू युक्त पान मसाला, खैनी ,मावा मिसरी, सुंघनी आदि। अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। सेक्शन 4 के तहत  सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है, जैसे सभागृह, अस्पताल भवन, रेलवे स्टेशन व प्रतीक्षालय, मनोरंजन केंद्र ,रेस्टोरेंट व  शासकीय कार्यालयों,न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन, अन्य कार्य स्थल, कार्यालय व दुकानें आदि।उल्लंघन करने पर 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है।

सेक्शन 5 के तहत तंबाकू उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन,उनके द्वारा प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) एवं प्रोत्साहन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निषेध है। सेक्शन 6 अ 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्ति को / के  द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना  प्रतिबंधित है।सेक्शन 6 ब के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है। सेक्शन 7 तंबाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी अनिवार्य है। एवं साथ ही नगर में आने वाले मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए प्रतिबंधित चायना धागे के विक्रय को लेकर भी पतंगे विक्रय करने वाले दुकानदारों के यहां पर  भी सर्चिंग की गई । तथा उक्त कार्यवाही के दौरान तहसीलदार मेघनगर पलकेश परमार,मुख्य नगर पालिका अधिकारी राहुल सिंह वर्मा,थाना प्रभारी के.एल.वरकड़े.स्वच्छता निरीक्षक सोहन रावत एवं सहायक राजस्व निरीक्षक प्रमोद राठौर एवं अन्य नगर परिषद कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे।

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